बिलासपुर: गोविंद सागर झील में मूर्ति विसर्जन को लेकर आदेश जारी

जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत जारी हुए आदेश

बिलासपुर: जिला बिलासपुर में लगातार हो रही वर्षा तथा गोविंद सागर झील के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जनसुरक्षा के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी-एवं-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिलासपुर राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के अंतर्गत मूर्ति विसर्जन को लेकर आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश के तहत गोविंद सागर झील के किनारे मूर्ति विसर्जन हेतु 50 मीटर की परिधि में केवल 2 से 3 व्यक्तियों को ही अनुमति होगी। इससे अधिक भीड़ सख्ती से वर्जित है। मूर्ति विसर्जन केवल चिन्हित एवं सुरक्षित स्थलों पर, स्थानीय प्रशासन, पुलिस तथा गृह रक्षक की निगरानी में ही किया जाएगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को झील के गहरे जल अथवा अनधिकृत क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश का उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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