शिमला : जिला दंडाधिकारी शिमला रोहन चंद ठाकुर ने बरसात के मौसम में गले सड़े, अधपके फलों, सब्जियों व बिना ढके खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि इनके प्रयोग से फैलने वाले डायरिया, पेचिश, हैजा इत्यादि विभिन्न रोगों से आम जनता की सुरक्षा की जा सके।
उन्होंने बताया कि जिले में मिठाईयां, मांस, मछली, चाट, कुल्फी, दूध से निर्मित पदार्थों को भी बैक्टीरिया, मक्खी, धूल के सम्पर्क से बचाने के लिए ढककर बचने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने होटलों, ढाबों, के संचालकों को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग तथा स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में डायरिया, पेचिश हैजा इत्यादि रोगों के लक्षण पाए जाते हैं तो वह तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना स्वास्थ्य जांच व उपचार करवाएं। उन्होंने प्रशासन के समस्त कार्यकारी दंडाधिकारी, स्वच्छता व खाद्य निरीक्षक, स्वास्थ्य निरीक्षक, सहायक यूनिट अधिकारी को शिमला जिला के बाजारों, होटलों में औचक निरीक्षण करने के आदेश जारी किए है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगें।