महिला कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने की 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश की शुरुआत

शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती है।
वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं वह प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है। हाल ही में घोषित विशेष मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही लागू शर्तों पर ही लागू होगा। यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है।
ऐसी दुखद परिस्थितियों के शारीरिक और भावनात्मक नुकसान को समझते हुए, राज्य सरकार की पहल का उद्देश्य प्रभावित कर्मचारियों को ठीक होने और उपचार के लिए आवश्यक समय प्रदान करना है। इस नीति को लागू करके, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रगतिशील शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है और कठिन समय के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। यह कदम कर्मचारी कल्याण, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने महिला कर्मचारियों के लिए स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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