शिमला: शिमला जिले के कोटखाई में 2017 में हुए बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड मामले में गिरफ्तार सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में आईजी जहूर हैदर जैदी सहित आठ पुलिसकर्मियों को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया है। जहूर जैदी सहित DSP मनोज जोशी, राजिंदर सिंह, दीप चंद शर्मा, मोहन लाल, सूरत सिंह, रफीक मोहम्मद, रंजीत स्टेटा को भी दोषी करार दिया गया है। इन सभी को 27 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। जैसे ही सीबीआई की अदालत ने जहूर जैदी और अन्य दोषी करार दिया उन्हें तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया।
उल्लेखनीय है कि हिमाचल के शिमला जिला के कोटखाई में वर्ष 2017 में एक नाबालिग से रेप हुआ था। बाद में गुड़िया का मर्डर किया गया और लाश हलाइला के जंगल में मिली थी। इस मामले में पुलिस जांच के दौरान कथित आरोपी सूरज की कस्टडी में मौत हुई थी।