संजौली मस्जिद विवाद : अब 22 नवंबर को होगी सुनवाई…

शिमला: शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में जिला अदालत में अगली सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी। नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की हुई है। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग की अदालत ने वक्फ बोर्ड से एक एफिडेविट तलब किया है। सोमवार की सुनवाई में एमसी शिमला की तरफ से भी वकील पेश हुए। संजौली में मस्जिद के ऊपरी 3 फ्लोर को हटाने के लिए नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने आदेश दिए हैं। एमसी अदालत के इसी निर्णय के खिलाफ ऑल हिमाचल मुस्लिम एसोसिएशन की ओर से शिमला जिला अदालत में याचिका दी गई थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने 5 अक्टूबर को शिमला एमसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर जिला अदालत ने वक्फ बोर्ड से एफिडेविट मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि संजौली मस्जिद कमेटी प्रधान मोहम्मद लतीफ मस्जिद प्रधान के तौर पर वक्फ बोर्ड से ऑथराइज्ड था या नहीं? अब मामले में 22 नवंबर को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट फैसला सुनाएगी।

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