CPS मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाएगी हिमाचल सरकार…

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार सीपीएस मामले में हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। दरअसल बुधवार को हाइकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सीपीएस एक्ट को निरस्त कर दिया है । जिसके बाद सीपीएस को अपने पद और सुविधाओं को छोड़ना होगा।

राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रत्न ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सीपीएस एक्ट, 2006 को खत्म कर सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना निर्णय सुनाया है, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

महाधिवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस एक्ट असम एक्ट से अलग था। असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियां और सुविधाएं सीपीएस को मिल रही थीं। लेकिन हिमाचल में सीपीएस को इस तरह की शक्तियां नहीं दी गई थीं ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

 

 

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