शिमला: संजौली की विवादित मस्जिद की सुनवाई टली, अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को
शिमला: संजौली की विवादित मस्जिद की सुनवाई टली, अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को
हिमाचल: प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के मामले पर सुनवाई 5 अक्तूबर तक टल गई है। शनिवार सुबह शिमला के संजौली में बनी मस्जिद को लेकर नगर निगम शिमला के आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें मस्जिद की ओर से वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल सुनवाई 5 अक्तूबर तक के लिए टल गई है।
मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि उन्होंने सिर्फ ढाई मंजिल ही बनाई है इसके अलावा बनाई गई ढाई मंजिल किसने बनाई, इसके बारे में वक्फ बोर्ड कोई जवाब नहीं दे सका। इसके बाद उनसे फंडिंग को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए कुछ फंडिंग आढ़तियों ने की है। वक्फ बोर्ड को मिली फंडिंग कैश में आई या चेक में, इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो पेश हुए वकील इसका जवाब भी नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में अगली पेशी में जवाब देंगे।
मामले में संजौली के निवासियों की ओर से अदालत में पार्टी बनने को एप्लीकेशन दी गई। संजौली लोकल रेजिडेंट (हिंदू संगठन) के एडवोकेट जगत पाल ने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी है। वक्फ बोर्ड इसमें अतिक्रमणकारी है। लोकल रेजिडेंट की ओर से अदालत में एक और एप्लिकेशन दी गई है, जिसमें कहा गया कि मस्जिद के कारण क्या-क्या परेशानी हो रही है। इस पर कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से भी जवाब मांगा है। अढ़ाई मंजिला मस्जिद पांच मंजिला कैसी हो गई। इस पर भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा गया।