हिमाचल में आरटीआई अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की होगी व्यवस्था – राज्य सूचना आयुक्त

मण्डी: राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एस.एस. गुलेरिया ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई एक्ट) 2005 के तहत हिमाचल में आरटीआई अपील की वर्चुअल माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था होगी। संभवतः अगले साल जनवरी महीने से अपीलार्थी की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से करने की यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सूचना आयोग विशेष सॉफ्टवेयर तैयार करा रहा है। इससे लोगों को घर द्वार पर सुविधा मिलने के साथ ही कार्यालयों के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी तथा उनके धन व समय की बचत होगी।

डॉ. गुलेरिया आज यहां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रथम अपील प्राधिकारियों एवं जनसूचना अधिकारियों के ज्ञानवर्धन के लिए आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर बल देते हुए अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। विभिन्न मामलों में अलग अलग न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए आरटीआई अधिनियम को लागू करने पर बल दिया। उन्होंने इस दौरान उपस्थित अधिकारियों की विभिन्न जिज्ञासाओं, शंकाओं का समाधान किया और आरटीआई अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया। इसे लेकर पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दी गई।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन जरूरी हैं ताकि जनसूचना अधिकारियों में आरटीआई एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर जागरूकता एवं ज्ञान में बढ़ोतरी हो और कार्यों में पारदर्शिता, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व लाकर कानून का अधिक प्रभावशाली कार्यान्वयन तय हो।

डॉ. गुलेरिया ने कहा कि जनतंत्र में जनता को उन सभी निर्णयों की जानकारी होनी चाहिए जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। उन्होंने कार्यालयों में कार्यालय मैनुअल के अनुरूप ऑफलाइन एवं ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट रखने की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि इससे आरटीआई में सूचना देने में कठिनाई नहीं हागी।

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