उल्लंघनकर्ताओं को 8.60 लाख जुर्माना
मण्डी: अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) निवेदिता नेगी ने मंडी जिले में बाजारों में जनता के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन तय बनाने के निर्देश दिए हैं। एडीसी ने गुरुवार को सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलएसी) की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को बाजार में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों के मानकों की कड़ाई से जांच करने को कहा। इसके लिए औचक निरीक्षण करने तथा बाजार में स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
बैठक में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा हुई।
निवेदिता नेगी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी दुकानदार अखबार में लपेट कर तले हुए खाद्य पदार्थों की बिक्री न करे। कचौरी, समोसा या अन्य खाद्य पदार्थों के तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल में पोलर पदार्थ की मात्रा 25 प्रतिशत से ज्यादा होने पर उसका इस्तेमाल न हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मीट की दुकानों का भी समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। इसके लिए जो नियम हैं उनका पालन तय हो। यह सुनिश्चित बनाएं कि मीट की दुकान 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, कटिंग टूल स्टेनलैस स्टील के होने चाहिए और वहां पर कोई जिंदा जानवर नहीं होना चाहिए। मीट की दुकान पर केवल कच्चा या पका हुआ मीट ही विक्रय किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्लॉटर हाउस से अनुमोदित मीट को ही बेचा जाए।
उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य क्षेत्र में शामिल सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर भी जोर दिया।
उल्लंघनकर्ताओं को 8.60 लाख जुर्माना