जिला वन अधिकार अधिनियम की मासिक बैठक आयोजित, एडीसी ने की अध्यक्षता; 155 एफसीए मामलों पर की गई विस्तृत चर्चा

जिला वन अधिकार अधिनियम की मासिक बैठक का आयोजन, एडीसी ने की अध्यक्षता
लंबित मामलों का करे समयबद्ध निपटारा: अतिरिक्त उपायुक्त

शिमला: अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां जिला वन अधिकार अधिनियम समिति की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें वन अधिकार अधिनियम (एफसीए) से संबंधित लगभग 155 मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में एफसीए संबंधित अधिकतर मामले यूजर एजेंसी के स्तर पर लंबित पड़े हुए है। उन्होंने यूजर एजेंसी और विभागों को लंबित एफसीए मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि एफसीए से संबंधित मामले अगर वापस या रद्द किए जाने हैं, तो उन मामलों पर समयबद्ध उचित कार्यवाही की जाए ताकि मामले लंबित न पड़े रहे।
उन्होंने कहा कि यदि एफसीए से संबंधित मामले 60 दिन से अधिक तक लंबित पड़े हुए है तो उन मामलों में वनमंडलाधिकारी को रद्द करने शक्तियां प्रदान है। इस संदर्भ में उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं यूजर एजेंसी को तत्परता के साथ मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि रद्द होने पर उन मामलों की प्रक्रिया दोबारा से शुरू न करनी पड़े।
अभिषेक वर्मा ने कहा कि यदि किसी मामले में एफसीए के बजाय एफआरए होना है तो उस स्थिति में भी एफसीए को वापस लें ताकि उक्त मामला पोर्टल पर लंबित न दिखे।
उन्होंने कहा कि बैठक में सभी मामलों पर जो चर्चा की गई है उन पर आगामी बैठक में प्रगति अवश्य रूप से देखने को मिलनी चाहिए ताकि एफसीए मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर विकास कार्यों को गति प्राप्त हो सके।
इस अवसर पर सदस्य सचिव एफसीए एवं डीएफओ वन मुख्यालय सरोज शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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