उपायुक्त शिमला के शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश 

शिमला में रैली, प्रदर्शन और शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

शिमला: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि मॉल रोड शिमला पर रैली, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है तथा चिन्हित क्षेत्रों रिज मैदान से छोटा शिमला-कनेडी हाउस, रेन्डवज रेस्तरां से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, सकेनडल पवाइंट से काली बाडी मंदिर, लिंक रोड छोटा शिमला गुरूद्वारा से छोटा शिमला-कसुमपटी सड़क, छोटा शिमला चौक-राजभवन से ओक ओवर, लिंक रोड कार्ट रोड से मजिठा हाउस, एजी आफिस से कार्ट रोड, सीपीडब्लयूडी आफिस से चौडा मैदान और जिलाधीश कार्यालय से 50 मीटर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर पर ये आदेश तत्काल प्रभाव से 2 महीने के लिए लागू होंगे।

उन्होंने बताया कि ये कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए इन स्थानों पर धरना, प्रदर्शन करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य होगी और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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