शिमला: असमंजस की स्थिति को खत्म करते हुए प्रदेश सरकार ने अंतिम फैसला ले लिया है। आढ़तियों की मांग दरकिनार करते हुए मंडियों में सेब खरीद किलो के आधार पर ही होगी, पेटी के आधार पर नहीं। 6 अप्रैल 2023 की अधिसूचना के तहत मंडियों में किलो के आधार पर ही सेब बिकेगा। एपीएमसी ने इसे लेकर आढ़तियों को आदेश जारी कर दिए हैं। कानून के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि आपदा के समय में बिना पूर्व नोटिस के आढ़तियों ने गैर कानूनी हड़ताल कर बागवानों को मुश्किल में डाला, इसलिए उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। वजन के हिसाब से सेब न बेचने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे।