दोहरे पंजीकरण पर 2 साल की सजा का प्रावधान: अतिरिक्त उपायुक्त

अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की बैठक का आयोजन

शिमला: अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अभिषेक वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां जिला में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2024 प्रक्रिया के संदर्भ में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 01 जनवरी, 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत सभी बीएलओ 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2023 तक घर-घर जाकर निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं अद्यतन बनाएंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन के फलस्वरूप अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष में चार अहर्ता तिथियां नियमित की गई है जिसके अनुसार 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कर सकता है।
अभिषेक वर्मा ने बताया कि सभी बीएलओ इस दौरान 01 अक्टूबर, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करने हेतु प्रारूप 6 एवं प्रारूप 8 के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाताओं की पहचान कर उनकी सूची भी तैयार की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 17 अक्टूबर, 2023 को फोटो मतदाता सूचियां को सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारियों के कार्यालय में प्रकाशित की जाएंगी। 17 अक्टूबर, 2023 से 30 नवंबर, 2023 तक इन सभी स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अपने दावे एवं आक्षेप दाखिल कर सकते हैं। इसी के तहत 26 दिसंबर, 2023 को सभी प्राप्त दावे एवं आक्षेपों का निपटारा किया जाएगा तथा 5 जनवरी, 2024 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

दोहरे पंजीकरण पर 2 साल की सजा का प्रावधान: अतिरिक्त उपायुक्त
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण पर 2 साल की सजा का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने जिला के नागरिकों से आग्रह किया कि जिस किसी भी व्यक्ति का एक विधानसभा के अतिरिक्त अन्य किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में पंजीकरण है तो वह व्यक्ति एक विधानसभा की मतदाता सूची से अपना पंजीकरण हटा ले ताकि कानून के अंतर्गत किए गए प्रावधान के तहत उस व्यक्ति को किसी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े।
मतदाता पहचान पत्र के फोटो को करे अपडेट
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि मतदाता पहचान पत्र में सभी मतदाता अपनी फोटो का अद्यतन अवश्य करें ताकि मतदान दिवस के दिन नई फोटो से व्यक्ति की पहचान करने में सुगमता रहे।
वीएचए एप के माध्यम से स्वयं करें पंजीकरण
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता वीएचए एप के माध्यम से स्वयं मतदाता सूची में पंजीकरण करवा सकता है। एप के माध्यम से कोई भी पात्र मतदाता प्रारूप 6, 6क, 7 एवं 8 भर सकता है।  इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार की जानकारी भी एप के माध्यम से हासिल की जा सकती है।

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