हिमाचल: राशनकार्ड धारकों को अब सरसों का तेल 110 और रिफाइंड तेल 104 रुपये में मिलेगा …

फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल अब 104 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध होगा

प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेल की दरें घटाई

हिमाचल: प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के अपने संकल्प को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी सक्रिय दृष्टिकोण से कार्यान्वित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि सरकार ने प्रदेश  की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपये तय की है। उन्होंने कहा कि रिफाइंड तेल की दरें एनएफएसए लाभार्थियों के लिए आठ रुपये तथा एपीएल परिवारों के लिए 13 रुपये कम होंगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लगभग 7.54 लाख एनएफएसए राशन कार्ड धारक और लगभग 11.53 लाख एपीएल राशन कार्ड धारकों सहित लगभग 19 लाख राशन कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल की यह दरें पिछली दरों की तुलना में काफी कम हैं। इससे पूर्व एनएफएसए उपभोक्ताओं के लिए खाद्य तेल 112 रुपये प्रति लीटर और एपीएल उपभोक्ताओं के लिए 117 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध हो रहा था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए कई उपाय कर रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने सरसों तेल के दाम 37 रुपये प्रति लीटर कम करने का निर्णय लिया है। अब राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकानों से सरसों का तेल 110 रुपये प्रति लीटर की दर पर खरीद सकते हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पहल उपभोक्ताओं को कम दरों  पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लिया गया यह अहम् निर्णय है। फोर्टिफाइड खाद्य तेलों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर प्रदेश सरकार जनता के लिए उपलब्ध उत्पादों की पोषण गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

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