हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के अहम निर्णय

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज यहां आयोजित बैठक में इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अस्पताल शिमला में रोगी कल्याण समिति के 34 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने आई.जी.एम.सी. शिमला तथा कांगड़ा जिले के टाण्डा स्थित डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में अलग से संकाय सहित मेडीसिन विभाग के सृजन को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

  • मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पदों सहित 100 बिस्तरों का अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुजानपुर को नागरिक अस्पताल स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी। बैठक में मण्डी जिले के सुन्दरनगर के बलग तथा चच्योट के कलहानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह, सोलन जिले की अर्की तहसील के बसंतपुर तथा शिमला जिले के बखोल और रामनगर के अंतर्गत देवरी-खनेटी के अतिरिक्त घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सुसनाल और करयालग तथा ऊना के बसोली (पीरनीगाह) और रामपुर के फांचा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृतियां प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले की पधर तहसील के उरला में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को गंगथ से नूरपुर स्थानान्तरित करने का भी निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने शाहपुर के अन्तर्गत रैत स्थित प्रियदर्शनी नर्सिंग संस्थान में जी.एन.एम. तथा बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रमों प्रत्येक में 40 सीटों के साथ संस्थान के पक्ष में अनापति प्रमाण पत्र प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी वर्दी योजना के अन्तर्गत पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी प्रदान की जाएगी। मंत्रिमण्डल ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित वैली पार्क में प्रस्तावित परिधि गृह के निर्माण के मामले में योजना स्वीकृति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
  • बैठक में नगर निगम शिमला के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उन 97 पेड़ों को हटाने/गिराने का भी निर्णय लिया गया, जिनसे लोगों की जान और माल को खतरा था।
  • मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिले के कांगू में उप-तहसील के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 6 पदों को सीधी भर्ती से अनुबन्ध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में पुलिस विभाग के आशुटंककों के विभिन्न पदों को स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें वरिष्ठ स्केल स्टेनोग्राफरों के दो पदों को निजी सहायक स्तर के और कनिष्ठ आशुटंककों के दो पदों को वरिष्ठ आशुटंकक जबकि आशुटंककों के 18 पदों को जुनियर स्केल स्टेनोग्राफर पदों पर स्तरोन्नत करना शामिल है।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी की स्थापना शाखा में में सिस्टम एनालिस्ट (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने को अपनी मंजूरी दी।
  • बैठक में स्थानीय क्षेत्र अधिनियम, 2010 में वस्तुओं के प्रवेश पर हि.प्र. कर अधिसूची-दो के 14 को इन्दराज करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम, 2014 को संशोधित करने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में नगर नियोजन नियमों में संशोधन करने के लिये विभाग की ऑन-लाईन सेवाओं और बजट सत्र में नगर नियोजन अधिनियम में किए गए संशोधनों पर सुझाव एंव आपत्तियां आमंत्रित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैठक में प्राईवेट सैक्रेटरी (राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद के लिये कॉमन भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

 

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