कोरोना महामारी पर डीसी ने पंचायतों को जारी किए निगरानी के निर्देश

पंचायत अपने क्षेत्र में मास्क न पहनने पर चालान अथवा जुर्माना लगाने हेतू सक्षम है तथा इसकी अनुपालना कढ़ाई से करवाई जाए

ऊना: कोविड -19 की वर्तमान स्थिति व ओमिक्रॉन वेरियंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में पूर्ण निगरानी रखेंगे। आगामी आदेशों तक सभी धार्मिक आयोजन, लंगर, भंडारे एवं सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्राम सभा क्षेत्र में पूर्व की भांति सभी पदाधिकारियों सहित आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क, सामाजिक दूरी, सैनेटाईज़र की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में सुनिश्चित करवाएंगे। जिला में धार्मिक सभाएं, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षणिक, खेल, मंनोरंजन, सांस्कृति, राजनीतिक सभाओं का आयोजन करने हेतु आयोजक को कोविड पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सभी सभाओं में खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग एवं बंद स्थानों में अधिकतम 100 लोग भाग ले सकेंगे।

राघव शर्मा ने कहा कि जिला में मास्क नहीं तो सेवा नहीं की नीति लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत अपने क्षेत्र में मास्क न पहनने पर चालान अथवा जुर्माना लगाने हेतू सक्षम है तथा इसकी अनुपालना कढ़ाई से करवाई जाए। जिला में सभी होटल व रेस्तरां कोविड उपयुक्त व्यवहार के सख्त पालन के अधीन खुले रहेंगे। जिला में सभी सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, स्पोर्टस कॉम्लैक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे।

डीसी ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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