शिमला : पंचायती राज संस्थाओं के वार्डों व चुनाव क्षेत्रों के लिए वार्डबंदी की प्रक्रिया के तहत जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा पंचायतों की वार्ड बंदी का प्रकाशन उपायुक्त शिमला द्वारा 3 अक्तूबर को किया जाएगा। मतदाताओं के अवलोकन के लिए सूचियां संबंधित निकायों के कार्यालयों में 11 अक्तूबर तक उपलब्ध रहेंगी।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा ने बताया कि वार्डबंदी के प्रकाशन के संबंध में प्राप्त आक्षेपों की सुनवाई 12 से 14 दिसम्बर तक की जाएगी। 15 अक्तूबर को उपायुक्त द्वारा प्रकाशन का अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत के वार्डबंदी के प्रकाशन का अंतिम आदेश जारी करने के विरूद्ध अपील 16 से 25 अक्तूबर, 2015 तक मंडलायुक्त शिमला को भेजी जाएगी। अपीलों का समाधान मंडलायुक्त द्वारा 26 अक्तूबर से 9 नवम्बर तक किया जाएगा, जबकि 10 नवम्बर को वार्डबंदी का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जनसाधारण के आक्षेप प्राप्त करने के लिए 9 अक्तूबर तक ग्राम सभा क्षेत्रों में निरीक्षण हेतु यह प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं।