- अधिसूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर हितधारक अपने सुझाव, राय व आक्षेप उपायुक्त कार्यालय भेज सकते हैं
अंबिका/शिमला: पुलिस अधीक्षक शिमला की अनुशंसा के अतर्गत जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने कनेडी हाउस चौक से बालूगंज तक सड़क पर मालवाहक वाहनों जिसमें ट्रक, पिकअप सभी भारी एंव मध्यम सवारी रोड़ रोलर जैसे वाहनों के कारण सामान्य यातायात बाधा उत्पन्न हो रही है वहीं पैदल चलने वाले यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
जिलादंडाधिकारी ने कहा कि इस मार्ग पर केवल आपातकालीन,सार्वजनिक उपयोगिता वाले वाहनों, स्कूल बसें, पथ परिवहन की टैक्सी टेंपों टैवलरों को ही कनेडी हाउस चौक से बालूगंज वाया चौडामैदान दीपक प्रोजेक्ट चलाया जाये।
जिला दंडाधिकारी अमित कश्यप ने जनसाधारण की सुविधा के दृष्टिगत इस मार्ग पर भारी वाहनों को रोकने के लिए लोगों के सुझाव, आक्षेप व राय आमंत्रित किये है उन्होने कहा कि इस संबध अधिसुचना जारी होने के 15 दिन के भीतर हितधारक अपने सुझाव, राय व आक्षेप उपायुक्त कार्यालय भेज सकते हैं।