शिमला: राज्य सरकार ने 19 मई, 2019 (रविवार) को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा-2019 के चुनाव के लिए प्रदेश में राजपत्रित अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए देय होगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी यह सवैतनिक अवकाश होगा।
अधिसूचना के अनुसार 19 मई, 2019 (रविवार) को विशेष सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के ऊना, कांगड़ा, चंबा और सोलन जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में केवल पंजाब के पंजीकृत मतदाता हैं। यह अवकाश सभी सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा जो पंजाब के पंजीकृत मतदाता हैं।
6 मई, 2019 को जम्मू व कश्मीर में चुनाव के कारण विशेष देय अवकाश घोषित किया गया है। प्रदेश के लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों, जो कि जम्मू-कश्मीर के निकटवर्ती व सीमावर्ती क्षेत्रों में आते हैं, के पंजीकृत मतदाताओं के लिए लोकसभा-2019 के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है।
इसी प्रकार 12 मई, 2019 (रविवार) को भी विशेष देय अवकाश घोषित किया गया है, यह अवकाश हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और सोलन जिला के सीमावर्ती क्षेत्रों में हरियाणा के पंजीकृत मतदाताओं के लिए है। यह अवकाश सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारियों और औद्योगिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
यह अवकाश निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत एक विशेष देय अवकाश होगा। यह विशेष अवकाश केवल संबंधित पीठासीन अधिकारी के प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा जिन्होंने वास्तव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया हो।