शिमला: राजेश्वर गोयल ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित स्थानों पर लगाए जाने वाले होर्डिंग इत्यादि पर भी प्रकाशक का नाम एवं पता अंकित किया जाना अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस अधिनियम के अनुसार होर्डिंग, फ्लैक्स बोर्ड इत्यादि लगाते समय सम्पत्ति के मालिक से अनुमति लेना आवश्यक है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सूचित किया जाना भी अनिवार्य है।