जिला दण्डाधिकारी के निर्देश : अतिरिक्त शुल्क न वसूलें केबल ऑपरेटर्स, 24 घंटे के भीतर हो सिग्नल संबधी शिकायतों का निपटारा

शिमला: जिला शिमला में केबल सेवा प्रदान करने वाले सभी केबल ऑपरेटरों को जिला दण्डाधिकारी अमित कश्यप ने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूलने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में आज यहां केबल ऑपरेटरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं से वही शुल्क लें, जो कि जुलाई, 2018 तक लिये जा रहे थे। जुलाई, 2018 के बाद बढ़ाये गये शुल्क उपभोक्ताओं से बिलकुल भी न लिये जाएं। अमित कश्यप ने केबल आपरेटरों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा शिकायत प्राप्त होने के उपरांत 24 घंटे के भीतर करने के निर्देश दिये। तकनीकी समस्या के कारण सिग्नल न प्राप्त होने की शिकायतों का निपटारा भी 24 घंटे के भीतर किया जाए। उन्होंने केबल आपरेटरों को दूरदर्शन के चैनल भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये।

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