इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार 6 अक्तूबर तक सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग कार्यालय में कर सकती है आवदेन
मण्डी: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना करसोग, जिला मण्डी के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चार पद तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 10 पदों को भरा जाना है। जिसके लिए एसडीएम कार्यालय करसोग में 13 अक्तूबर, 2026 को साक्षात्कार आयोजित किए जाएगे।
साक्षात्कार में भाग लेने वाली इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार, जो सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्रों के पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत आती हो, वे 6 अक्तूबर, 2026 तक सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र, सभी वंाछित प्रमाण-पत्रों, दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी, करसोग कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।
बाल विकास परियोजना अधिकारी, करसोग इन्द्र सिंह ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र कोट, किड़िया, बगैला और सेरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जबकि आंगनवाड़ी केंद्र कलंगार, रूहनी, तत्तापानी, शन्ष, काओ, कशौहल, काण्डलु, बागशलाना, सराहन, चेवड़ी में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरा जाना है।
उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पद पर नियुिक्त हेतू पात्रता की शर्ते इस प्रकार से है। केवल महिला प्रार्थी ही अंागनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका के पद हेतू पात्र होगी। प्रार्थी सम्बन्धित आंगनवाड़ी केन्द्र के लाभान्वित पोषक क्षेत्र (फीडर एरिया) की सामान्य निवासी होनी चाहिए तथा प्रार्थी का परिवार सम्बन्धित अंागनबाडी केन्द्र के सर्वेक्षण रजिस्टर में परिवारों की सूची में शामिल होना चाहिए, परिवार नकल में भी प्रार्थी का नाम दर्ज होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के पद हेतू न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, संस्थान से दस जमा दो उतीर्ण होनी चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को नियमानुसार अतिरिक्त अंक दिए जाने का प्रावधान है।
प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आयु निर्धारण हेतू अंंितम तिथि 6 अक्तूबर, 2026 आवेदन की अन्तिम तिथि मानी जाएगी। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आय प्रमाण-पत्र तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कार्यकारी मेजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। यदि प्रार्थी दिव्यांग है तथा दिव्यांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो तो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी साथ ही दिव्यांगता कर्तव्य निर्वहन में बाधा न हो।
अनुभव का प्रमाण पत्र यदि कोई है जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका आदि का, तो संबंधित संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र की काॅपी संलग्न करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित अभ्यार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र, स्टेट होम इनमेट (आवासिनी), बालिका आश्रम की इनमेट (आवासिनी), अनाथ विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विवाहित महिला जिसका पति पिछले सात वर्षों से लापता हो, पति द्वारा छोड़ी गई महिला जो अपने माता-पिता के साथ रह रही हो, उन्हे इससे संबंधित प्रमाण-पत्र, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की प्रति संलग्न करनी होगी। पात्रता के संबंध में या अन्य किसी प्रकार की जानकारी बाल विकास परियोजना करसोग कार्यालय से हासिल की जा सकती है।