हिमाचल: प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू, शादी और अन्य कार्यक्रमों में भी सिर्फ 50 फीसदी लोगों शामिल करने का निर्णय लिया है। वहीं आपदा प्रबंधन सेल ने आज (बुधवार) को इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सभी इंडोर या कवर्ड एरिया और मैरिज, प्लेसिस, बैंक्विट हॉल, सामाजिक, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चर, पॉलिटिकल, रिलिजियस और अन्य कार्यक्रमों के लिए खुले रहेंगे, लेकिन इनमें सीटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोगों को इकट्ठा होने की ही अनुमति होगी।
अधिसूचना के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन इनमें कोरोना वायरस के नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा इसके अलावा लंगर और सामूहिक भोजन की कहीं भी अनुमति नहीं होगी।