हमीरपुर : नगर निगम हमीरपुर के वार्ड नंबर-8 नयानगर में एक व्यक्ति द्वारा करवाए जा रहे भवन निर्माण में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) अधिनियम-1977 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन का कड़ा संज्ञान लेते नगर निगम ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया है।
निगम के आयुक्त राकेश शर्मा की ओर से जारी इस नोटिस में उक्त व्यक्ति को तुरंत निर्माण कार्य रोकने और 15 दिन के भीतर जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।