हिमाचल: स्मार्ट मीटर लगाने पर नहीं लगेगी रोक – बिजली बोर्ड

शिमला : हाल ही में हमीरपुर स्थित सिविल न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3 द्वारा सी.एम.ए. संख्या 497/2026 में पारित अंतरिम आदेश जो कि स्मार्ट बिजली मीटर  से सम्बन्धीत था, केवल जिला हमीरपुर के लम्बलू निवासी उपभोक्ता जैमल सिंह के व्यक्तिगत मामले तक ही सीमित था। तथापि उक्त आदेश के संबंध में विभिन्न माध्यमों से भ्रामक जानकारियां प्रसारित होने के कारण प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं में स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना को लेकर अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
इस संबंध में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर 13 जुलाई, 2026 को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विभाग न विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रासंगिक प्रावधानों एवं स्मार्ट मीटर योजना से संबंधित तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं कानूनी पक्ष से माननीय न्यायालय तथा संबंधित प्रार्थी संतुष्ट हुए।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने संबंधित उपभोक्ता को यह भी स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया कि स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाने के उपरांत भी उनका विद्युत कनेक्शन पोस्टपेड मोड में ही संचालित रहेगा तथा उनकी स्पष्ट सहमति के बिना इसे प्रीपेडमोड में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। विभाग के इस आश्वासन के पश्चात संबंधित उपभोक्ता स्मार्ट मीटर स्थापित करवाने के लिए सहमत हो गए तथा उनके परिसर में स्मार्ट मीटर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इसके उपरांत प्रार्थी ने अपना वाद वापस ले लिया।
बोर्ड द्वारा सभी सम्मानित उपभोक्ताओं से आग्रह करता है कि वे स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना के इस महत्वपूर्ण अभियान में विभाग का सहयोग करें। स्मार्ट मीटर आधुनिक, पारदर्शी एवं उपभोक्ता-हितैषी विद्युत वितरण प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनके माध्यम से विद्युत बिलिंग में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ऊर्जा प्रबंधन में सुधार आएगा, उपभोक्ताओं को अधिक त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा विद्युत वितरण प्रणाली की दक्षता में वृद्धि होगी। दीर्घकाल में इस से विद्युत हानियों में कमी लाने तथा विद्युत दरों को यथासंभव नियंत्रित रखने में भी सहायता मिलेगी।
बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश भर में स्मार्ट बिजली मीटरों की स्थापना का कार्य पूर्णतः नियमानुसार तथा पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बिना किसी बाधा के सुचारु एवं निर्बाध रूप से जारी रहेगा। विभाग सभी उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट अथवा भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें तथा किसी भी जानकारी के लिए केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

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