टीईटी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास बी.एन.एस.एस. की धारा 163 लागू
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा जून-2026 में आयोजित की जा रही अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के शांतिपूर्ण एवं सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उपमंडल दंडाधिकारी सदर डॉ. राजदीप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने जारी आदेश में बताया कि 13, 14 व 21 जून को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर में टेट परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत 13 जून को टीजीटी (आर्ट्स) की परीक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 तक तथा टीजीटी (मेडिकल) की परीक्षा इसी परीक्षा केन्द्र में दोपहर 2 बजे से सायं 4ः30 बजे तक आयोजित की जाएगी। जबकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर में इसी दिन टीजीटी (आर्ट्स) की परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक रहेगा।
जारी आदेश में 14 जून को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र बिलासपुर में आयोजित होने वाली जेबीटी तथा टीजीटी (संस्कृत) की परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 तक तथा टीजीटी टेट की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 4ः30 बजे तक रहेगा। जबकि इसी दिन भी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदरौर में जेबीटी परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक आयोजित की जाएगी। साथ ही 21 जून को टीजीटी (नॉन-मेडिकल) एवं टीजीटी (हिंदी) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। जिसमें टीजीटी (नॉन-मेडिकल) परीक्षा का समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 तक तथा टीजीटी (हिंदी) की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से सायं 4ः30 बजे तक रहेगा।
आदेश के अनुसार 13, 14 एवं 21 जून 2026 को प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक निर्धारित सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आयोजन, जुलूस, रैली, नारेबाजी एवं हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर के उपयोग, निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच की स्थापना या हटाने की गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद अथवा अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।