युग हत्याकांड मामले में दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
युग हत्याकांड मामले में दोषियों की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली
शिमला : शिमला के बहुचर्चित चार साल के युग हत्या मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में तीन दोषियों को मृत्यु दंड दिए जाने के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए दो को उम्रकैद में बदलने का फैसला सुनाया है। साथ ही एक आरोपी को बरी कर दिया है। मंगलवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को युग हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसमें अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने दोषियों के व्यवहार, उम्र और परिवार की स्थिति को देखते हुए अदालत से मृत्यु दंड न दिए जाने की मांग की थी। युग के पिता विनोद गुप्ता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।
बहुचर्चित युग हत्याकांड में दोषियों को 5 सितंबर 2018 को सजा-ए-मौत सुनाई गई थी। फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी।