धर्मशाला शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु जिला दण्डाधिकारी ने की पार्किंग संबंधी नई व्यवस्था लागू

नियत स्थानों पर ही वाहन खड़े करने की अनुमति, प्रमुख मार्गों पर सड़क किनारे पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित

धर्मशाला:  जिला दण्डाधिकारी हेमराज बैरवा ने धर्मशाला शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा आमजन की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग संबंधी नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होेंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एलआर), एसडीएम धर्मशाला की संयुक्त समिति द्वारा धर्मशाला में स्थापित आईटीएमएस सिस्टम के निरीक्षण के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि धर्मशाला के विभिन्न व्यस्त मार्गों पर अब सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इन मार्गों में शिक्षा बोर्ड से धर्मशाला डिग्री काॅलेज चैक, चिलगाड़ी बाईफर्केशन से खन्ना क्लिनिक, कचहरी चैक से भारत ऑप्टिकल, हनुमान मंदिर से एचपीसीए स्टेडियम वाया (प्रारम्भिक व उच्चतर शिक्षा कार्यालय, आईजी कार्यालय, पुलिस लाईन, राजकीय काॅलेज, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बी.एड काॅलेज), केसीसी चैक से पुलिस लाईन वाया (डीआरडीए, जिला लोक सम्पर्क विभाग), बाबा मेडिकल स्टोर से चरान बाजार वाया (रामनगर-शामनगर), कैंची मोड़ मैक्सीमस माॅल से काली माता मंदिर, कैंट रोड वाया कोतवाली बाजार, फव्वारा चैक कोतवाली बाजार से से इंद्रुनाग मंदिर लिंक रोड, रेडक्राॅस चैक से शिला पेट्रोल पंप वाया दाड़ी बाई पास, दाड़ी बाई पास टैªफिक बाई पास से दाड़ी पोस्ट आॅफिस वाया (दाड़ी बाजार) की सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।

इसके अलावा नगर निगम धर्मशाला द्वारा चिन्हित पीली धारियों वाले स्थानों पर ही वाहन पार्किंग की अनुमति होगी। इन चिन्हित स्थानों में शिक्षा बोर्ड से शहीद स्मारक तक सड़क के दाईं ओर पीली धारियां लगाई जायेंगी जहां लगभग 20 हल्के मोटर वाहन खड़े किए जा सकेंगे। शहीद स्मारक से चीलगाड़ी बाईफर्केशन तक सड़क के बाएं और पीली धारी चिन्हित की जाएगी जहां 8 से 10 हल्के वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इसके अलावा खन्ना क्लिनिक से होटल सेंटर प्वाइंट के पीछे की तरफ के मार्ग पर दायीं और पीली धारी चिन्हित की जाएगी जिस पर लगभग 30 छोटे वाहन पाके किए जा सकेंगे। इस रास्ते को ऊपर की तरफ आने वाले वाहनों के लिए वन-वे किया जायेगा। इसके साथ ही खन्ना क्लिनिक से केसीसी बैंक चैक तक सड़क के बाएं और पीली धारियां लगाई जायेंगी जहां लगभग 20 छोटे वाहन खड़े किए जा सकेंगे।

इसके अलावा कचहरी चैक पर वाइन शाॅप के सामने से डोेगरू स्वीट्स तक केवल दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए पीली पट्टियां लगाई जायेंगी, जहां लगभग 20 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। कन्या विद्यालय डिपो बाजार से बीएसएनएल जिला न्यायालय परिसर के पास तक सड़क के दाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी, जहां लगभग 20 हल्के मोटर वाहन पार्क किए जा सकते हैं। इस मार्ग को केवल ऊपर की तरफ आने वाले यातायात के लिए वन-वे के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसके साथ ही अंबेडकर चैक से बाबा मेडिकल स्टोर तक सड़क के बाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी, जहां लगभग 10 हल्के मोटर वाहन पार्क किए जा सकते हैं। भारत आॅप्टिकल शाॅप से वन अधिकारियों के आवासीय क्षेत्र के सामने सड़क के बाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी, जहां लगभग 10 हल्के मोटर वाहन पार्क किए जा सकते हैं। आईपीएच कार्यालय से कैंची मोड़ तक सड़क के बाएं और पीली पट्यिां लगाई जायेंगी जहां लगभग 10 छोटे वाहन खड़े किए जा सकेंगे। गांधी वाटिका से धर्मशाला बस स्टैंड की ओर सड़क के बाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी जहां लगभग 10 हल्के मोटर वाहन पार्क किए जा सकते हैं। मैक्लोडगंज बाईपास विभाजन से होटल मुसाफिर (वोल्वो बसों के लिए) तक सड़क के दाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी। कैंट रोड काली माता मंदिर के पास से रेन शेल्टर तक सड़क के दाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी जहां लगभग 20 हल्के मोटर वाहन पार्क किए जा सकते हैं। गुप्ता टेंट हाउस दाड़ी से मांझी पुल के पास शिव मंदिर तक सड़क के दाईं ओर पीली पट्टियां लगाई जायेंगी जहां लगभग 20 हल्के मोटर वाहन पार्क किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मांझी पुल के पास गोबलर रेस्तरां के सामने, बस स्टैंड शीला चैक के पास, सरस्वती हार्डवेयर की दुकान से संत निरंकारी भवन शीला चैक के पास, अपना घरौंदा होम स्टे से होटल क्लब महिंद्रा (पेट्रोल पंप के पास), डिवाइन यूनिसेक्स सैलून से सेक्रेड हार्ट स्कूल के पिछले गेट तक, सिद्धपुर चैक से सेक्रेड हार्ट स्कूल के मुख्य गेट, खनियारा रोड तक पहले से ही पीली पट्टियां लगाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116 और 117 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत रिपोर्ट की अनुशंसाओं को लागू करने निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही संबंधित विभागों को यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिये निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. को निर्देश दिए गये हैं कि दो सप्ताह के भीतर विभिन्न स्थानों पर वन-वे संकेतक लगाए जाएं। इसके अलावा तीन सप्ताह के भीतर नगर निगम धर्मशाला द्वारा पीली धारियों का चिन्हांकन कर पार्किंग स्थल विकसित किए जाऐगे। इसके साथ ही चार सप्ताह के भीतर नगर निगम द्वारा पार्किंग प्रबंधन की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी जबकि पुलिस अधीक्षक धर्मशाला द्वारा इन आदेशों के अनुपालन की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं तथा कानून-व्यवस्था ड्यूटी से संबंधित वाहनों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। यह आदेश आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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