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फेक अधिसूचना वायरल करने पर दर्ज होगी FIR; जिलाधीश शिमला ने एसपी को दिए निर्देश

शिमला : जिलाधीश अनुपम कश्यप ने 3 सितम्बर 2025 को जिला के शिक्षण संस्थानों को लेकर फेक अधिसूचना वायरल करने पर एफआईआर करने के आदेश जारी किए है।
जिलाधीश अनुपम कश्यप ने कहा कि पत्र संख्या 813 का जिक्र करते हुए जिस अधिसूचना में शिक्षण संस्थानों में 3 सितम्बर 2025 को अवकाश घोषित दर्शाया गया था,वह पूर्ण रूप से फेक है। जिलाधीश कार्यालय से पत्र संख्या 813 से थली ब्रिज के मरम्मत के बारे में आधिकारिक रूप से जारी हुआ है। ऐसे में शरारती तत्वों ने फेक अधिसूचना जारी करके अफवाह फैलाई है जोकि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के नियमों के खिलाफ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि 03 सितंबर को जिला के शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गये हैं परंतु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुराने निर्देशों से छेड़छाड़ करके 03 सितंबर को शिक्षण संस्थान बंद करने के आदेशों के रूप में दर्शाया गया है और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल किया गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक शिमला को निर्देश दिए गए है कि फेक पत्र वायरल करने पर मामला दर्ज किया जाए और मामले की जांच की जाए। इस संबंध में जिलाधीश के निर्देशों पर अतिरिक्त ज़िला दण्डाधिकारी (क़ानून एवं व्यवस्था) के माध्यम से एसपी शिमला को पत्र लिखकर कार्यवाई के लिए अनुरोध किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपदा के समय आधिकारिक सूचनाएं DC Shimla के अधिकारिक पेज, District Disaster Management Authority Shimla, DPRO Shimla और DEOC Shimla के अधिकारिक Facebook पेज से ही प्राप्त करें। उन्होंने समस्त लोगों से अपील की है सूचनाएं शेयर करने से पहले वेरिफाई जरूर करें।

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