शिमला: शिमला नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर धरने, प्रदर्शन, रैलियां व नारा लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि ये प्रतिबंध शिमला के माल रोड, छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज, रैनेव्यो रेस्टारेंट से रिवाली सिनेमा 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरूद्वारा से छोटा शिमला कसुम्पटी, संपर्क मार्ग, छोटा शिमला चैक से राजभवन ओकओवर, छोटा शिमला गुरूद्वारा से कसुम्पटी की ओर जाती सीढ़ियों व साथ लगते पैदल मार्ग, कार्ट रोड से ऐडमिनिस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के संपर्क मार्ग, एजी ऑफिस से कार्ट रोड जाने वाले रास्ते पर तथा सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस से चैड़ा मैदान मार्ग पर रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस दौरान बैनर पोस्टर लेकर चलने व अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय सामान्य नागरिकों को पेश आ रही असुविधा के दृष्टिगत लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री, सैन्य कर्मचारी को ड्यूटी पर एवं विवाह-शादियों के लिए लागू नहीं होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो महीने तक रहेंगे।