उपायुक्त शिमला के शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश 

कांगड़ा: 24 जुलाई से 4 अगस्त तक ज्वालाजी में हर प्रकार के हथियारों पर प्रतिबंध 

ज्वालामुखी: 25 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक चलने वाले श्रावण अष्टमी नवरात्र मेलों के दृष्टिगत ज्वालाजी नगर पंचायत क्षेत्र में 24 जुलाई  से 4 अगस्त  तक हर प्रकार के हथियारों और विसफोटक पदार्थों के परिवहन एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एसडीएम ज्वालामुखी डॉ संजीव शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि ज्वालाजी में यात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए नवरात्र के दौरान यह निर्णय लिया गया है। एसडीएम ने कहा कि नवरात्र सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण ढंग से बीते इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं की गयी हैं। अतः क्षेत्र के वासियों एवं आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के हथियार और असला बारूद को साथ न रखें। प्रशासन द्वारा इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन किया जाएगा।

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