अधिनियम एवं नियम : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की।

  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश रीवर राफटिंग नियम, 2005 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा नियम, 1973 के नियम 10 (1) के अन्तर्गत अनुबंध-3 और नियम 10 (3) के अन्तर्गत अनुबंध-5 की धारा (सी) के संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने कौशल उन्नयन के जॉब/आऊट सोर्सिंग गारन्टी (एसयूजेओजी) योजना में संशोधन करने की भी स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, 2006 के नियम में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें दिव्यांग निराश्रित महिला/कन्या विवाह के लिए परिजनों को दी जाने वाली अनुदान राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 40000 रुपये करने तथा नारी सेवा सदन में रहने वाली महिलाओं की विवाह अनुदान राशि को 25000 रुपये से बढ़ाकर 51000 रुपये करने को स्वीकृति दी।
  • मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. आनन्द विवाह पंजीकरण नियम, 2016 को तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में शिमला नियोजित क्षेत्र के लिए अंतरिम विकास योजना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. जिला खनिज फांउडेशन ट्रस्ट नियम, 2016 को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक हि.प्र. कारखाने (संशोधन) नियम, 2004 को स्वीकृत प्रदान की गई।

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