मण्डी: मंडी जिले में कोष कार्यालयों में वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति के अंतिम दिनों में भीड़ न हो और सभी के लिए सुविधा बनी रहे, इस उद्देश्य से उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कार्यालय आदेश जारी किए हैं।
जारी कार्यालय आदेश के अनुसार जिला मंडी के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कार्यालय से सम्बन्धित भुगतान हेतु सभी बिल 25 मार्च, 2025 को सायं 5 बजे तक सम्बन्धित कोष कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। कोष कार्यालय द्वारा पास किए गए बिलों को सम्बन्धित बैंक में 29 मार्च, 2025 को सायं 5 बजे तक प्रस्तुत करना होगा ताकि सम्बन्धित बैंकों को आहरण अधिकृत करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।