मण्डी: क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मंडी गिरीश समरा ने बताया कि वाहन मालिकों को विशेष पथ कर जमा करवाने की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है । उन्होंने जिला मंडी के सभी मालवाहक वाहनों, टैक्सी-मैक्सी व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों के मालिकों को सूचित किया है कि जिन्हांेने आज तक वाहनों का विशेष पथ कर जमा नहीं किया है, वे संबंधित पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकारी व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जहां वाहन पंजीकृत है, के विशेष नीति के तहत छूट का लाभ लेने के लिए 31 मार्च, 2025 तक इसे जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले यह सुविधा 31 दिसम्बर, 2024 तक थी, जिसे अब 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने सभी वाहन मालिकों का इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2025 से पूर्व अपना बकाया कर संबंधित कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम 1988 व नियम 199 के तहत बकाया राशि जमा न करवाने के लिए विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी व 100 प्रतिशत जुर्माना राशि के साथ विशेष पथकर वसूला जायेगा।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यह भी सूचित किया है कि बस रूट परमिट के लिए आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि जो नए 11 स्टेज कैरिज बस रूट परमिट जिला के लिए प्रकाशित हुए थे तथा उन रुटों के लिए 3 मार्च, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, विभाग द्वारा अब इन रूटों के लिए 10 मार्च 2025 तक आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है।