HPTDC को हाईकोर्ट से राहतः 31 मार्च तक खुले रहेंगे ये 9 होटल

हिमाचल: प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पर्यटन विकास निगम के घाटे में चल रहे 9 होटलों के मामले की सोमवार को उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने होटलों को बंद करने के फैसले पर रोक लगाई है। ये नौ होटल भी अब 31 मार्च तक खुले रहेंगे। हाईकोर्ट ने 30 जून 2025 तक निगम के सभी पेंशनरों की देनदारियां चुकाने के भी आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने 19 नवंबर को 40 फीसदी से नीचे ऑक्यूपेंसी वाले 18 होटलों को 25 नवंबर को बंद करने के आदेश दिए थे।

आज जिन होटलों के संबंध में ये आदेश आए हैं उनमें गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, एप्पल ब्लॉस्म फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणू शामिल है।

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