हिमाचल: विधानसभा में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पेश, बिना चर्चा हुआ पारित
हिमाचल: विधानसभा में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पेश, बिना चर्चा हुआ पारित
राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा विधेयक
हिमाचल: प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक आज विधानसभा में पारित हो गया है। इसको लेकर विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 पारित किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री धनी राम शांडिल ने बाल-विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। जिसे बिना किसी चर्चा के पास कर दिया गया। इस विधेयक के अनुसार अब हिमाचल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होगी जो कि पहले 18 वर्ष थी। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा।