पांवटा साहिब में पंजाब पुलिस ने मारा छापा, बरामद की नशीली दवाईयां

शिमला: चिट्टा रखने के आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास व 25 हजार का जुर्माना

शिमला: अभियोजन के केस के अनुसार 29 नवम्बर 2019 को पुलिस टीम रात को करीब 9.30 बजे  गश्त व यातायात चेकिंग के लिए तारादेवी समीप टुटु वाईफिरकेशन NH-5 पर तैनात थे, उसी समय एक वोल्वो सरकारी बस चंडीगढ़ की तरफ से शिमला की तरफ आई। जिसे चेकिंग के लिये रोका गया। बस में सीट न. 17 पर बैठे नवयुवक से सफर करने का कारण पूछा गया जो कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका जिसने पूछताछ पर अपना नाम राहुल चौहान पुत्र स्व.  सुरेन्द्र चौहान निवासी गांव व डॉ.हाटकोटी तै. जुब्बल जिला शिमला हि.प्र. व उम्र 23 साल बताई। राहुल चौहान ने एक प्लास्टिक थैली पकड़ रखी थी। पुलिस ने प्लास्टिक थैली की तलाशी ली, इस दौरान प्लास्टिक थैली के अन्दर पॉलीथिन लिफाफा में 10 ग्राम चिट्टा/हेरोइन पाया गया। अभियुक्त राहुल चौहान के खिलाफ थाना बालुगंज में मुकदमा नम्बर 272/19 दिनांक 30/11/2019 पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा सारी कार्यवाही मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21 ND&PS Act मे मुकदमा दर्ज किया गया । केस के दौरान अभियुक्त राहुल चौहान के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 9 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाये गये।  कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की। देवेन्द्र कुमार शर्मा की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज  15 जुलाई को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी राहुल चौहान को 4 साल का कठोर कारावास व 25000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी राहुल चौहान को छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।

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