मुस्लिम महिलाएं पति से ले सकती हैं गुजारा भत्ता : सुप्रीम कोर्ट
मुस्लिम महिलाएं पति से ले सकती हैं गुजारा भत्ता : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के हक में अहम फैसला सुनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक से बाद भी मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-125 के तहत अपने शौहर से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह धारा केवल शादीशुदा महिला पर नहीं बल्कि सभी महिलाओं पर लागू होती है फिर चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हों। यह धारा पत्नी के भरण-पोषण के कानूनी अधिकार से संबंधित है।
यह फैसला तब आया जब तेलंगाना के एक मुस्लिम व्यक्ति ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता के रूप में 10,000 का भुगतान करने की आवश्यकता थी।