10 लाख से ज्यादा की राशि निकालने या जमा करवाने की सूचना देना जरूरी: डीसी

धर्मशाला: जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जिला के सभी बैंकों के अधिकारियों को चुनाव आचार संहिता के दौरान बैंक खातों में लेन देन की मानिटरिंग सुनिश्चित करने निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी खाते में 50 हजार रूपये से उपर की जमा निकासी के बारे में पूरी छानबीन की जानी जरूरी है, इसके साथ ही आरटीजीएस के माध्यम से एक खाते से मल्टीपल एकाउंट्स में पैसे स्थानंतरित होने पर भी नजर रखी जानी चाहिए तथा इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट व्यय निगरानी समिति को दी जानी जरूरी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशी को नामांकन के दौरान अपने चुनावी बैंक अकाउंट भी अलग से खुलवाना पड़ेगा तथा उस बैंक एकाउंट में लेन देन पर की भी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंक खातों में दस लाख से उपर की राशि निकालने या जमा करवाने की सूचना आयकर विभाग के नोडल आफिसर को दी जानी जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों तथा पार्टियों के खर्च पर नजर रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर कमेटियां भी गठित की गई हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा 95 लाख की राशि व्यय करने का प्रावधान रखा गया है तथा इस निर्धारित व्यय सीमा पर नजर रखने के लिए व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है जो कि प्रतिदिन रिपोर्ट चुनाव आयोग को प्रेषित करता है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों के अधिकारी अपने अपने बैंकों में प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रेषित करने के नोडल अधिकारी भी तैनात कर लें ताकि निष्पक्ष तौर चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो सके।

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