हिमाचल: प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए पेंशन के वित्तीय लाभ देने के आदेश
हिमाचल: प्रदेश हाईकोर्ट ने दिए पेंशन के वित्तीय लाभ देने के आदेश
हिमाचल: प्रदेश हाई कोर्ट ने एचपी सचिवालय और इससे संबंधत्ता रखने वाली पेंशनर कल्याण एसोसिएशन के सदस्यों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ छह फीसदी ब्याज सहित देने के आदेश दिए। कोर्ट ने सरकार को छह सप्ताह के भीतर बढ़ी हुई पेंशन की बकाया राशि छह फीसदी ब्याज सहित देने को कहा है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने प्रार्थी एसोसिएशन की याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि सरकार वित्तीय संकट के नाम पर पेंशनरों के वित्तीय लाभ न तो रोक सकती है और न ही देने से इनकार कर सकती है। प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक संकट के नाम पर सरकार पेंशनर्स के वित्तीय लाभ नहीं रोक सकती है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय और इससे संबद्ध पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन के सदस्यों को छठे वेतन आयोग का लाभ जारी करने के लिए आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को छह सप्ताह में बढ़ी हुई पेंशन की बकाया रकम छह फीसदी ब्याज दर सहित देने के लिए कहा है। छठे वेतन आयोग के तहत वित्तीय लाभ देने के लिए सरकार को 42 दिन का समय दिया गया है।