जिला में आदर्श आचार संहिता लागू; 24 घंटे के भीतर सरकारी भवनों तथा परिसरों से हटा दी जाएगी प्रचार सामग्री: अपूर्व देवगन

जिला में 1247 पोलिंग बूथ होंगे स्थापित

मण्डी: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने कहा कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान की अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिला में शनिवार शाम से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने चुनाव अभियान पूरा होने तक सभी अधिकारियों तथा तथा आम नागरिकों से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के वीसी रूम में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सभी सरकारी भवनों और परिसरों से होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, झंडे, राजनीतिक नेताओं के फोटोयुक्त कैलेंडर एवं अन्य प्रचार सामग्री 24 घंटे के भीतर, विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टैंड, चौक-चौहारों एवं दीवारों इत्यादि से 48 घंटे के भीतर और विभिन्न निजी परिसरों से 72 घंटे में तथा सरकारी वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भी राजनीतिक नेताओं के फोटो तुरंत हटा दिए जाएंगे।

उपायुक्त ने कहा कि मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 1217 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला में कुल मतदाताओं की संख्या 8,66,859 है जिसमें पुरुष मतदाता 4 लाख 38 हजार 457 तथा महिला मतदाता चार लाख 28 हजार 400 मतदाता हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 10140 है। 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं की संख्या 8755 है।100 वर्ष की अधिक आयु के 166 वोटर हैं।

उन्होंने कहा कि स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मोबाइल ऐप सी विजिल लांच किया है इस ऐप के जरिये आम जन आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेगा।

उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए ईवीएम तैयार कर दी गई है। ईवीएम की एफएलसी भी की जा चुकी है।

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