शास्त्री एवं भाषा अध्यापकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग 26 व 27 फरवरी को

भाषा अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2013 तथा शास्त्री अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी

सोलन: प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ज़िला सोलन के माध्यम से शास्त्री अध्यापक के 10 व भाषा अध्यापक के 04 पदों के लिए (भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितां) अनुबंध आधार पर बैचवाइज भर्ती की जानी है। यह जानकारी उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन डॉ. शिव कुमार ने दी।

डॉ. शिव कुमार ने कहा कि शास्त्री अध्यापक के 10 पदों के लिए काउंसलिंग 26 फरवरी, 2024 तथा भाषा अध्यापक के 04 पदों के लिए काउंसलिंग 27 फरवरी, 2024 को उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा सोलन के कार्यालय में प्रातः 11.00 बजे आयोजित होगी।

उप निदेशक ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए शास्त्री अध्यापक के 10 पदों में से 06 पद अनारक्षित, 02 पद अनुसूचित जाति, 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 01 पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्री अध्यापक पद के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।

उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए भाषा अध्यापक के 04 पदों में से 02 पद अनारक्षित, 01 पद अनुसूचित जाति तथा 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। उन्होंने कहा कि भाषा अध्यापक पद के लिए 31 दिसम्बर, 2023 तक के उत्तीर्ण बैच को काउंसिलंग के लिए बुलाया गया है।

उन्होंने कहा कि भाषा अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2013 तथा शास्त्री अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी। इन नियमों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

डॉ. शिव कुमार ने कहा कि काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र (मूल तथा फोटोकापी), आवश्यक योग्यता प्रमाणपत्र (शास्त्री व भाषा अध्यापक), शिक्षक योग्यता परीक्षा प्रमाणपत्र (टी.ई.टी), नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रोज़गार कार्यालय का पंजीकरण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक के वार्ड का प्रमाण पत्र, डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति तथा गैर पुनर्वास प्रमाणपत्र जोकि सैनिक कल्याण के सम्बन्धित उप निदेशक द्वारा जारी किया गया हो लाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी वेबसाइट www.ddeesolan.com से प्राप्त की जा सकती है।

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