शिमला : जिला शिमला में एक अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक लेन-देन संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) की स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण फीस की गणना के लिए संशोधित सर्कल दरें निर्धारित की जानी हैं। यह कार्य 31 मार्च 2016 से पूर्व किया जाएगा।
उपायुक्त शिमला रोहन चन्द ठाकुर ने आज यहां बताया कि यदि किसी व्यक्ति को शिमला जिला में सर्कल दरों के संशोधन के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह इन्हें उपायुक्त कार्यालय में 20 मार्च, 2016 से पूर्व लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है। यह संशोधित सर्कल दरें विभिन्न मापदंडों के आधार पर तय की जाएंगी।