सुप्रीम कोर्ट ने दी एसएमसी शिक्षकों को राहत, हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

मुख्य संसदीय सचिव मामले में कांग्रेस की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

शिमला: मुख्य संसदीय सचिव मामले में कांग्रेस की ट्रांसफर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। सीपीएस मामले में हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, पर उन्हों को राहत नहीं मिल पाई।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि यह फैसला हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका है। माननीय न्यायालय द्वारा लिए गए पूर्व निर्णयों के अनुसार मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति असंवैधानिक है।

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