उपमुख्यमंत्री और सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक : जैन

उप मुख्यमंत्री और सीपीएस नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई ; नोटिस जारी

शिमला: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता सतपाल जैन ने कहा कि सीपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में आज सुनवाई थी उच्च न्यायालय में सीपीएस और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई जिसमें सरकार के उपमुख्यमंत्री और 6 सीपीएस को उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री की शपथ मंत्री के रूप में हुई थी और उनको प्रदेश का उपमुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया यह ठीक नहीं है कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो किसी भी मंत्री को उपमुख्यमंत्री, एडिशनल मुख्यमंत्री और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है।

कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्ति पर भी सभी सीपीएस को नोटिस जारी किया है।
इस केस को लेकर अगली सुनवाई 19 मई 2023 को होने जा रही है।

सतपाल जैन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उपमुख्यमंत्री और सीपीएस की नियुक्ति असंवैधानिक है और इसको लेकर कोर्ट ने 164 के अंतर्गत नोटिस सरकार को जारी कर दिया है उन्होंने कहा कि यह नियुक्तियां भारत के संविधान के खिलाफ भी है।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed