शिमला: प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले में पंचायती राज संस्थानों एवं राज्य में नगर समितियों के आम चुनावों के दृष्टिगत 10 तथा 12 जनवरी, 2016 को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, जो उन क्षेत्रों जहां पंचायत एवं नगर समितियों के चुनाव निर्धारित हुए हैं, में संबंधित तिथियों पर मान्य होगा।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि संबंधित क्षेत्रों में निर्धारित तिथी पर समस्त सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां और दुकानें बंद रहेंगी। दैनिक भोगी कर्मियों के लिए यह वैतनिक अवकाश जिसे नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 की धारा 25 के अन्तर्गत माना जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में होने वाले पंचायती राज संस्थानों एवं नगर समितियों के चुनाव में मतदान करने वाले राज्य के विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। यह अवकाश सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी से कर्मचारी द्वारा मतदान किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।