अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में हाल ही में हुई नियुक्ति से संबंधित फाइलों को देखना चाहता है और इस बात पर जोर दिया कि वह यह देखना चाहता है कि किस क्रियाविधि से उनकी नियुक्ति की गई और इसे (फाइलें) पेश करने में कोई खतरा नहीं है। अरुण गोयल को 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई।कोर्ट ने आगे कहा कि अगर नियुक्ति, कानूनी तौर पर हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि क्या चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सवाल भी पूछा कि अरूण गोयल को चुनाव आयुक्त पद पर कैसे नियुक्ति की गई है। इसके अलावा अदालत ने नियुक्ति को लेकर रिकॉर्ड भी मांगा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को ज़्यादा पारदर्शी बनाये जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। जजों ने कहा कि हाल में हुई नियुक्ति से अभी जारी चयन प्रक्रिया को बेहतर समझा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल गुरुवार (24 नवंबर) को पेश करने को कहा है।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed