हिमाचल: प्रदेश सरकार ने 28 फीसदी डीए के साथ ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशेें लागू करते हुए संशोधित वेतनमान के नियमों की सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है।
कर्मचारियों को 28 फीसदी महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना भी जारी की गई है। एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी डीए दिया जाएगा। इसे जनवरी महीने के फरवरी में दिए जाने वाले वेतन के साथ दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार इससे करीब अढ़ाई लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अधिसूचना के अनुसार कर्मचारियों के भत्तों में किसी तरह की बढ़ौतरी नहीं होगी और न ही उन्हें 4-9-14 जैसे टाइम स्केल का लाभ मिलेगा यानी टू-टीयर और थ्री टीयर जैसे टाइम स्केल को बंद कर दिया गया है। चिकित्सकों को मिलने वाले एन.पी.ए. को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार चिकित्सकों, आयुर्वेद चिकित्सकों व पशु चिकित्सकों को मिलने वाला एन.पी.ए. 20 फीसदी होगा।
नया संशोधित वेतनमान
हिमाचल प्रदेश सरकार ने करीब दो लाख नियमित कर्मचारियों के लिए नए संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कर्मचारियों को अपना संशोधित वेतनमान लेने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। अगर वे वर्ष 2009 के नियमों को चुनते हैं तो उन्हें 31 दिसंबर, 2015 की बेसिक पे को 2.59 के फैक्टर से गुना करना होगा। अगर वर्ष 2012 को चुनते हैं तो 2.25 फैक्टर को अपनाना होगा। अधिसूचना के साथ ही कर्मचारियों की अलग-अलग बेसिक पे के हिसाब से पे मैट्रिक्स भी जारी किए गए हैं। इनसे मिलान करने के बाद कर्मचारी यह तय करेंगे कि उन्हें किस विकल्प को चुनना है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल वेतनमान की अधिसूचना है, जबकि एचआरए, टीए, अन्य भत्तों आदि की अधिसूचनाएं जब तक अलग से जारी नहीं हो जाती हैं, तब तक ये भत्ते पूर्व संशोधित स्केल या मौजूदा स्केल के हिसाब से ही दिए जाएंगे।
नए संशोधित वेतनमान के दायरे में अखिल भारतीय सेवा काडर, न्यायिक सेवा अधिकारी, अंशकालिक, दैनिक वेतनभोगी व अनुबंध कर्मचारी नहीं आएंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन पाने वाले भी अधिसूचना के दायरे में नहीं आएंगे।