हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू…

  • गाड़ी चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल पर 15000 रूपये, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना

हिमाचल: प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। साइलेंस जोन या फिर पब्लिक प्लेस में लगातार हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना तय किया गया है। इसके लिए 1500 से 3 हजार रुपये के बीच राशि तय की गई है। मालवाहक वाहन के चैकिंग और वजन के लिए नहीं रुकने पर लगेगा 60 हजार रुपए का जुर्माना तय किया गया है। आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता ना देने पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर अब 500 रुपए की बजाय 10000 रुपए जुर्माना लगेगा

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की बजाय 1000 रुपए जुर्माना होगा। गलत साइड (Wrong Side) वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। इतना ही जुर्माना खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर भी वसूला जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना, दोपहिया वाहनों पर ओव्हरलोडिंग पर 2000 रुपए जुर्माना। बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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