ब्लैक फंगस की दवाओं पर जीएसटी खत्म, रेमडेसिविर पर टैक्स 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया

ब्लैक फंगस की दवाओं पर जीएसटी खत्म, रेमडेसिविर पर टैक्स 12 से घटाकर किया गया 5 फीसदी

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलान किया है कि ब्लैक फंगस की दो दवाओं, टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर से जीएसटी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि अब रेमडेसिविर पर 5 फीसदी जीएसटी लगाई जाएगी। पहले इस दवा पर 12 फीसदी जीएसटी ली जा रही थी।

काउंसिल की बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, BiPaP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और पल्स ऑक्सीमटर आदि पर लगने वाले जीएसटी को भी घटा दिया गया है। पहले इन पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर अब 5 फीसदी कर दिया गया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल इस बात पर सहमत हुआ है कि कोरोना वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी ही लगाया जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा एंबुलेंस पर पहले 28 फीसदी जीएसटी वसूला जाता था, जिसे कम कर के अब 12 फीसदी कर दिया गया है।

निर्मला सीतारण ने कहा कि केंद्र सरकार 75 फीसदी वैक्सीन खरीद रही है और उसपर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में ये जो 75 फीसदी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा।

कोरोना जांच किट पर अब पांच प्रतिशत टैक्स लगेगा। अभी तक इस पर 12 प्रतिशत कर लगता था। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजनर, तापमान जांच उपकरणों जीएसटी की दर को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। बता दें कि पहले सैनिटाइज़र पर 18 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था।

वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादों की 4 श्रेणियों के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं- दवाएं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन-उत्पादन उपकरण, टेस्टिंग किटअन्य मशीनें COVID19 संबंधित राहत सामग्री दरें जल्द घोषित की जाएंगी

बता दें 28 मई को जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में टीके, दवाओं, टेस्ट किट और वेंटिलेटर सहित कोविड -19 आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में छूट देने के लिए में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर (जीओएम) के गठन का निर्णय लिया गया थाजीओएम ने अपनी रिपोर्ट 7 जून को सौंप दी और आज की बैठक में इस पर चर्चा हुई

 

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